दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने शुक्रवार को महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति यूं सूक येओल की हिरासत अवधि बढ़ाने के अभियोजकों के अनुरोध को खारिज कर दिया।
South Korea : दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने शुक्रवार को महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति यूं सूक येओल की हिरासत अवधि बढ़ाने के अभियोजकों के अनुरोध को खारिज कर दिया। खबरों के अनुसार, येओल 3 दिसंबर को मार्शल लॉ की अपनी संक्षिप्त घोषणा के लिए आपराधिक जांच का सामना कर रहे हैं।
उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) ने अभियोक्ताओं से यून पर विद्रोह और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाने का आग्रह किया था। 14 दिसंबर को पद से महाभियोग चलाकर निलंबित किए गए यून पिछले सप्ताह से हिरासत में हैं, क्योंकि जांचकर्ता मार्शल लॉ लागू करने के उनके विवादास्पद प्रयास की जांच कर रहे हैं – एक ऐसा निर्णय जिसे संसद ने तुरंत पलट दिया।
यून की हिरासत की अवधि 28 जनवरी को समाप्त होने वाली थी, और अभियोक्ताओं ने औपचारिक आरोप तैयार करने के लिए 10 दिन का विस्तार मांगने की योजना बनाई थी। हालांकि, सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।