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गैंगस्टर विकास दुबे पर बनी वेब सीरीज यूपी 77 होगी रिलीज, दिल्‍ली HC बोला- रोक लगाने का कोई आधार नहीं

यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे (Gangster Vikas Dubey)  पर कथित तौर पर आधारित वेब सीरीज यूपी 77 (Web series UP 77) की रिलीज पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court )  ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि मौजूदा तथ्यों के आधार पर वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग पर अंतरिम रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ : यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे (Gangster Vikas Dubey)  पर कथित तौर पर आधारित वेब सीरीज यूपी 77 (Web series UP 77) की रिलीज पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court )  ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि मौजूदा तथ्यों के आधार पर वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग पर अंतरिम रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता। इस तरह दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद वेब सीरीज यूपी 77 (Web series UP 77)  की रिलीज का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है।

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दरअसल, इस वेब सीरीज को लेकर विकास दुबे (Vikas Dubey)  की पत्नी ऋचा दुबे (Richa Dubey) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court ) में याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि वेब सीरीज की रिलीज पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यह उनके पति विकास दुबे के जीवन पर आधारित बताई जा रही है, जिन्हें जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था।

वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान वेब सीरीज के निर्माता ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि यह वेब सीरीज गैंगस्टर विकास दुबे (Gangster Vikas Dubey)  के जीवन पर आधारित नहीं है। पूरी कहानी फिक्शनल है। किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से इसका सीधा संबंध नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि पहले इस सीरीज को विकास दुबे से जोड़कर प्रचारित किया गया था।

डिस्क्लेमर दिखाने का आश्वासन

निर्माता की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि वेब सीरीज के हर एपिसोड की शुरुआत में स्पष्ट डिस्क्लेमर दिखाया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि यह कंटेंट पूरी तरह काल्पनिक है और किसी वास्तविक व्यक्ति के जीवन पर आधारित नहीं है। जस्टिस सचिन दत्ता ने निर्माता के इस बयान पर गौर करते हुए अपने आदेश में इसे दर्ज किया। कोर्ट ने माना कि जब निर्माता यह स्पष्ट कर रहा है कि वेब सीरीज काल्पनिक है और डिस्क्लेमर भी दिखाया जाएगा तो फिलहाल रिलीज पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं बनता।

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