नई दिल्ली। कोर्ट का काम यह नहीं है कि वह कैबिनेट की ओर से लिए गए फैसलों की जांच कराए। यह अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोलकाता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) के फैसले को खारिज करते हुए की है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) यह फैसला ममता सरकार
