इंदौर। मध्यप्रदेश में शनिवार से लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू हो गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। एमपी के गृहमीं नरेत्तम मिश्रा ने धार्मि स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को राजपत्र में इसे अधिसूचित किया है। जिसके बाद से यह कानून प्रभावी हो गया