यूपी के गाजियाबाद जिले की ईडी कोर्ट (ED Court) में पेशी के दौरान रविवार को समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) भावुक हो गए। वह अदालत में फूट-फूटकर रोने लगे। अदालत ने ईडी (ED) की कस्टडी रिमांड खारिज (Custody Remand Rejected) करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में डासना जेल (Dasna Jail) भेज दिया।
गाजियाबाद। यूपी के गाजियाबाद जिले की ईडी कोर्ट (ED Court) में पेशी के दौरान रविवार को समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) भावुक हो गए। वह अदालत में फूट-फूटकर रोने लगे। अदालत ने ईडी (ED) की कस्टडी रिमांड खारिज (Custody Remand Rejected) करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में डासना जेल (Dasna Jail) भेज दिया।
‘बदले की भावना से सब कुछ खत्म हो गया’
आजम खान (Azam Khan) ने विशेष न्यायाधीश अवनीश कुमार पांडेय (Special Judge Avnish Kumar Pandey) के सामने हाथ जोड़े। उन्होंने कहा कि बदले की भावना से सब कुछ खत्म हो गया है। अदालत में पेश होते समय उन्होंने यह भी कहा था कि अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। यह पेशी गाजियाबाद स्थित ईडी की विशेष अदालत में हुई। शनिवार को रामपुर जेल से रिहा होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद हुई।
अधिवक्ता का पक्ष
आजम खान (Azam Khan) के अधिवक्ता और पूर्व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेश यादव ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि आजम खान (Azam Khan) के खाते में एक भी पैसे का हेरफेर नहीं हुआ है। यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से यह कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी (ED) को आजम खान (Azam Khan) से पूछताछ करनी थी। इसके लिए बी-वारंट लेकर पहले भी पूछताछ की जा सकती थी।
ईडी पर आरोप और कानूनी चुनौती
महेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) केंद्र और प्रदेश सरकार के इशारे पर कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। ईडी (ED) की इस कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कानूनी चुनौती दी जाएगी।