कर्नाटक में रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया इन कंपनियों को जिससे राज्य में बाइक टैक्सी चलाने वालों को कोई राहत नहीं मिला।कर्नाटक हाई कोर्ट ने एकल पीठ द्वारा बाइक टैक्सी सेवाओं को निलंबित करने के आदेश पर रोक
कर्नाटक । कर्नाटक में रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया इन कंपनियों को जिससे राज्य में बाइक टैक्सी चलाने वालों को कोई राहत नहीं मिला। बताते चले कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने एकल पीठ द्वारा बाइक टैक्सी सेवाओं को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगाने से रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियों को भारी नुकशान झेलना पड़ रहा है क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने एकल पीठ द्वारा बाइक टैक्सी सेवाओं को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के रोक लगा देने से यह माना जाता है कि सोमवार से पूरे राज्य में बाइक टैक्सी सेवाएं बंद हो जाएंगी।
जानकारी के अनुसार बतादें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि अगर राज्य सरकार बाइक टैक्सी पॉलिसी बनाने में रुचि दिखाती, तो अंतरिम राहत पर विचार किया जा सकता था। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसी कोई नीति नहीं बनाना चाहती। कोर्ट के इस नीति से इन टैक्सी कंपनियों को फिलहाल राहत मिलना आसान नहीं है।