नई दिल्ली: केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह Covid-19 महामारी के कारण संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में शामिल नहीं होने से अपना आखिरी मौका गंवा देने वाले अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के पक्ष में नहीं है।