राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadhaने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद (Justice Subramonium Prasad) की पीठ इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राजनीतिक फैसलों की आलोचना व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।
नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadhaने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद (Justice Subramonium Prasad) की पीठ इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राजनीतिक फैसलों की आलोचना व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।
अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी बदलना एक सार्वजनिक फैसला है। अदालत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से बने वीडियो पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यदि इन वीडियो पर आपत्ति है, तो विशेष याचिका दाखिल करें। व्यापक रोक लगाने की मांग नहीं की जा सकती।