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पुरुष व महिला कर्मचारियों को मिलेगी 730 दिनों की छुट्टी, जानें नए नियमों के बारे में

नौकरीपेशा लोगों के ल‍िए छुट्टी एक ऐसा मुद्दा है जो उन्हें कई मायनों में राहत और खुशी का ऐहसास कराती है। कई बार कर्मचारियों को अपने किसी जरूरी काम या मजबूरी में छुट्टी लेना पड़ता है और अगर छुट्टी के बावजूद वेतन न कटे तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। हालांकि, छुट्टी के लिए सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग नियम हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Employee Leave Rules : नौकरीपेशा लोगों के ल‍िए छुट्टी एक ऐसा मुद्दा है जो उन्हें कई मायनों में राहत और खुशी का ऐहसास कराती है। कई बार कर्मचारियों को अपने किसी जरूरी काम या मजबूरी में छुट्टी लेना पड़ता है और अगर छुट्टी के बावजूद वेतन न कटे तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। हालांकि, छुट्टी के लिए सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग नियम हैं। जिसमें सरकारी कर्मचारियों को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में छुट्टी मिल सकती है, जिसको लेकर लोकसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister of State for Personnel Jitendra Singh) ने एक सवाल का जवाब देते हुए छुट्टी नियम को लेकर स्थिति को साफ क‍िया है।

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पहले से ही श‍िशु के जन्‍म के वक्‍त तो मह‍िलाओं को 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) देने का न‍ियम है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री (Union Minister of State for Personnel) ने बताया क‍ि सरकारी कर्मचारी मह‍िला अपनी सेवा के दौरान बच्‍चों की देखभाल के ल‍िए 730 द‍िन की छुट्टी ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि मह‍िलाओं के तरह स‍िंगल पुरुष (विधुर या तलाकशुदा) भी अपने बच्‍चों की देखभाल के ल‍िए अपनी सेवा के दौरान 730 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। इसके अलावा सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त सरकारी मह‍िला कर्मचारी (Government Female Employee) या स‍िंगल सरकारी कर्मचारी पुरुष (Single Government Employee Male) भी केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 के नियम 43-सी के तहत बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) के लिए पात्र हैं।

जितेंद्र सिंह ने बताया क‍ि बच्‍चों की देखभाल के ल‍िए यह न‍ियम 18 साल तक की आयु के दो सबसे बड़े बच्‍चों की देखभाल के ल‍िए 730 द‍िन की छुट्टी देने का प्रावधान है। अगर कोई सरकारी मह‍िला या पुरुष कर्मचारी का बच्‍चा द‍िव्‍यांग है तो इसको लेकर कोई आयु सीमा तय नहीं है। द‍िव्‍यांग बच्‍चे की देखभाल के ल‍िए छुट्टी लेने के लिए सरकारी कर्मचारी को बच्चे पर निर्भरता का प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।

अब तक, पुरुषों को बच्‍चे के जन्म या गोद लेने के छह महीने के भीतर 15 दिन की छुट्टी के हकदार हैं। 2022 में महिला पैनल ने माताओं पर बोझ कम करने के लिए पितृत्व अवकाश बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने कुछ हफ्तों पहले कहा था कि उनकी सरकार अपने कर्मचारियों को 12 महीने का मातृत्व अवकाश और एक महीने का पितृत्व अवकाश देगी। इससे सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों और परिवारों की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलेगी।

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