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ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के सवाल पर सुवेंदु अधिकारी, बोले-‘संविधान में सब लिखा है, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं’

पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस चुनाव में हारी नहीं हूं इसलिए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की बात ही नहीं है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी।

By संतोष सिंह 
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस चुनाव में हारी नहीं हूं इसलिए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की बात ही नहीं है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव के दौरान आयोग पर खुलेआम गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने टीएमसी के वोटों की चोरी का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो हारी नहीं हैं उन्हें हराया गया है। ऐसे में वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। उनके इस बयान को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है।

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बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को 15 हजार से ज्यादा मतों के अंतर से हराने वाले सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने उनके इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो (Mamata Banerjee) क्या कह रही हैं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है।

सीएम इस्तीफा नहीं दे तो क्या होगा?

अगर कोई सीएम इस्तीफा नहीं देता है तो ऐसे में राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होती हैं। राज्यपाल पहले हारे हुए सीएम से इस्तीफा मांग सकते हैं और इनकार करने पर वो विधानसभा को तुरंत भंग करने का आदेश जारी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है या फिर कोई बड़ा संकट खड़ा होता है तो ऐसे में राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में ऐसा होता है। हालांकि पश्चिम बंगाल के मामले में चुनावी नतीजे आ चुके हैं और ऐसे में साफ हो चुका है कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी।

कैसे बनेगी नई सरकार?

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राज्यपाल के पास अनुच्छेद 164 के तहत राज्य में नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने और उसे शपथ दिलवाने की शक्ति होती है। चुनाव में हारने वाली सरकार और सीएम की बर्खास्तगी के बाद राज्यपाल विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, जिसके बाद नई सरकार बन सकती है। यानी भले ही ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) इस्तीफा न दें, लेकिन वो जनादेश के बाद पश्चिम बंगाल (West Bengal) की सीएम नहीं रह सकती हैं।

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