नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने एक फैसले में कहा है कि पायजामे का नाड़ा खींचना और स्तन छूना साफ तौर पर दुष्कर्म की कोशिश है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) का विवादित फैसला भी पलट दिया, जिसमें कहा
