Election Commission: चुनाव आयोग (Election Commission) ने वोटर लिस्ट रिवीजन (Voter List Revision) पर बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने साफ कर दिया है कि अब केवल पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रमुखों के अनुरोधों को ही सुना जाएगा। अब अगर कोई भी अनाधिकृत शख्स या संगठन चुनाव
