नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HC) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि पीड़ित बच्ची के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास