नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि सरकार की नीतियों और योजनाओं की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का दायरा बहुत सीमित होता है। अदालतें सरकार को कोई नीति या योजना लागू करने का निर्देश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यह अहम टिप्पणी एक जनहित याचिका