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Kanpur News : अधिवक्ता अखिलेश दुबे के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, केडीए व नगर निगम से मिलीभगत से पार्कों पर कब्जा कर बनाया था स्कूल व गेस्ट हाउस

झूठे मुकदमों में फंसाकर लोगों से वसूली करने के आरोपों में गिरफ्तार चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे (Advocate Akhilesh Dubey) और उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अखिलेश दुबे द्वारा प्लाट पर कब्जा करके अवैध तरीके से किशोरी वाटिका गेस्ट हाउस (Kishori Vatika Guest House) का निर्माण किया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कानपुर। झूठे मुकदमों में फंसाकर लोगों से वसूली करने के आरोपों में गिरफ्तार चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे (Advocate Akhilesh Dubey) और उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अखिलेश दुबे द्वारा प्लाट पर कब्जा करके अवैध तरीके से किशोरी वाटिका गेस्ट हाउस (Kishori Vatika Guest House) का निर्माण किया गया है। इस पर जल्द ही केडीए (KDA) का बुलडोजर चलेगा। केडीए (KDA) ने अंतिम नोटिस देकर 15 दिन में खुद निर्माण न गिराने पर बुलडोजर चलाने की हिदायत दे दी है।

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साकेत नगर डब्लू-1 स्थित प्लाट संख्या 152 पर बिना स्वीकृत नक्शे के अवैध रूप से निर्माण करने के मामले में केडीए बनाम अखिलेश दुबे व अन्य के नाम से वाद लंबित है। इस मामले में कई बार केडीए (KDA) की ओर से नोटिस भेजा गया और अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया,लेकिन कोई पक्ष नहीं रखा गया। इस पर केडीए (KDA)  ने 15 दिन का अंतिम मौका देते हुए हिदायत दी है कि अगर निर्माण को खुद नहीं हटाया तो केडीए द्वारा निर्माण गिरा दिया जाएगा और गिराने का खर्च राजस्व के रूप में वसूला जाएगा।

राजस्व विभाग को भी एसआईटी ने पत्र भेजकर संपत्तियों का लेखा-जोखा मांगा है। सूत्रों के मुताबिक साकेत नगर में प्लॉट नंबर 152 योजना संख्या दो ब्लॉक डब्ल्यू वन का भू-उपयोग पार्क के लिए है। इसका क्षेत्रफल 3719 वर्गमीटर है। इसमें 365.82 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में थर्ड फ्लोर तक का निर्माण मिला जबकि पार्क के बड़े हिस्से में भी कब्जा है। वहीं, केडीए की योजना संख्या दो के ब्लॉक डब्ल्यू वन में प्लॉट नंबर 559 का भू-उपयोग पार्क है।

इसका क्षेत्रफल 1.11 एकड़ यानी 4492.011 वर्ग मीटर है। इसका आवंटन ब्रिज किशोरी संस्थान के नाम से वर्ष 1998 में 10 वर्ष के लिए किया गया था लेकिन यहां भवन का अवैध निर्माण कर लिया गया। जूही कलां के योजना द्वितीय डब्ल्यू वन में प्लॉट नंबर 558/1 रिजर्व आवास है। यहां की जमीन पर भी अवैध कब्जे हैं। इसके साथ ही तेजाब मिल कैंपस वेलफेयर सोसायटी 84/63 उत्तरीय रेलवे सहकारी आवास समिति की है। इसमें एक पार्क की जमीन पर स्कूल बना मिला। एसआईटी प्रभारी ने बताया कि आगमन लॉन को लेकर भी शिकायतें मिली हैं। इस मामले की जांच के लिए प्रशासन से कहा गया है। इसके साथ ही राजस्व व अन्य विभागों से दस्तावेज मांगे गए हैं।

बता दें कि कानपुर में एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बीते मंगलवार को अखिलेश दुबे के कब्जे के आरोप वाली संपत्तियों की जांच पूरी कर ली थी। कागजों की पड़ताल कर साकेतनगर स्थित किशोरी वाटिका, बृजकिशोरी दुबे स्कूल और तेजाब मिल कालोनी स्थित पार्क की हकीकत पता लगाई गई है। एडीएम सिटी की टीम ने देर शाम तक केडीए में बैठकर सभी दस्तावेजों की पड़ताल कर जमीन का वास्तविक स्वरूप, कब, किस व्यक्ति को आवंटित की गई? बिल्डिंग का नक्शा पास है या नहीं समेत अन्य बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार कर ली थी।टीम बुधवार को रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी।

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बता दें कि अधिवक्ता आशीष शुक्ला ने बीते एक मार्च को जूही कला साकेतनगर स्थित पार्क की जमीन पर कब्जा कर किशोरी वाटिका एवं किशोरी उपवन गेस्ट हाउस और बृज किशोरी दुबे पब्लिक स्कूल के अवैध निर्माण की शिकायत की थी। वहीं तेजाब मिल कालोनी स्थित पार्क में भी अवैध कब्जे की शिकायत डीएम से की थी। डीएम ने जांच के लिए एडीएम सिटी की अध्यक्षता में केडीए सचिव और एसीपी कोतवाली की कमेटी गठित की थी।

जिलाधिकारी को सौंपी फाइनल रिपोर्ट 

टीम ने शिकायत की गई जमीनों के अभिलेख खंगाले। इसके बाद जमीनों की हकीकत जानने के लिए शुक्रवार को टीम मौके पर निरीक्षण करने पहुंची थी। टीम ने वर्तमान में जमीनों पर हो रहे कामों को देखा था। टीम ने केडीए के अभिलेखों की पड़ताल कर ली है। एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार ने बताया शिकायतों के आधार पर जमीन के कागजों की टीम ने जांच की।

वक्फ संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने के लिए करें कार्रवाई : डीएम

वक्फ संपत्ति को जल्द से जल्द सर्वेश दुबे के कब्जे से मुक्त कराने के लिए डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh) ने उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें अवैध कब्जे की बेदखली के लिए जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है। पत्र के अनुसार अधिवक्ता सौरभ भदौरिया की ओर से फरवरी में दिए गए शिकायती पत्र की जांच एडीएम सिटी की अध्यक्षता में गठित जांच समिति से कराई गई। समिति ने अप्रैल में रिपोर्ट दी थी।

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