नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को संपत्तियों को गिराने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ‘हम यह स्पष्ट करने जा रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई आरोपी या दोषी है, उसकी संपत्ति को गिराने का आधार नहीं बनाया जा सकता।’ हालांकि सुप्रीम कोर्ट