New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिवाली पर कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान 14 अक्टूबर 2024 के आदेश का हवाला दिया। वहीं, ग्रीन पटाखे की बिक्री
