पटना। पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार में सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने वाले बिहार आरक्षण कानून (Bihar Reservation Law) को समानता विरोधी बताकर गुरुवार को रद्द कर दिया है। बतातें चलें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar Chief