नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (Chief Justice Surya Kant) ने शुक्रवार को उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने संसद चलो मार्च (Parliament March) के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका को लिस्ट करने से
