कलकत्ता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गाड़ी मालिक के हित में बात करते हुए बड़ा फैसला लिया है।हाई कोर्ट ने कहा है कि अब प्रदेश में पुलिस किसी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द नहीं कर सकती। हां अगर ट्रैफिक पुलिस किसी वैध कारण से ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करती है, तो वह कर सकती
