नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वैक्सीनेशन के बाद आवारा कुत्तों को वापस उनके इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है। इसके साथ ही डॉग लवर्स (Dog Lovers) और एनजीओ (NGO) को 25 हजार और 2 लाख रुपये रजिस्ट्री के लिए जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने
